सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुभाष चौक पर 17 अवैध दुकानें हटेंगी

सुभाष चौक पर 40 सालों से कस्टोडियन की जमीन पर बनी इन दुकानों के हटने से 17 दुकानदारों की आजीविका पर संकट आ गया है। सितंबर 2023 में प्रशासन की कार्रवाई के आदेश आए थे, लेकिन दुकानदारों ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। प्रशासन ने इन्हें ईएसआई डिस्पेंसरी के पास दुकानें अलॉट करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कई दुकानदारों ने ठुकरा दिया। 

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सोनीपत, अजीत कुमार: सोनीपत के सुभाष चौक पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अवैध दुकानों को हटाने पर लगे स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया है। प्रशासन जल्द ही इन दुकानों को हटाकर यहां पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था करेगा। सुभाष चौक पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। पार्किंग की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पहले हाईकोर्ट ने इन दुकानों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को रद्द करते हुए प्रशासन को संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को जल्द नोटिस जारी करने और तय तिथि पर दुकानें तोड़ने की योजना बनाई है।

सुभाष चौक पर 40 सालों से कस्टोडियन की जमीन पर बनी इन दुकानों के हटने से 17 दुकानदारों की आजीविका पर संकट आ गया है। सितंबर 2023 में प्रशासन की कार्रवाई के आदेश आए थे, लेकिन दुकानदारों ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। प्रशासन ने इन्हें ईएसआई डिस्पेंसरी के पास दुकानें अलॉट करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कई दुकानदारों ने ठुकरा दिया।

स्थानीय निवासी और व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे जाम की समस्या खत्म होगी और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रशासन ने भी इस फैसले को सकारात्मक बताया और कहा कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सुभाष चौक पर जाम की समस्या हल करने की उम्मीद जगाई है। हालांकि, दुकानदारों की समस्याओं का समाधान अभी अधूरा है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं के प्रयासों से यह मामला सुलझने की उम्मीद है।

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