सोनीपत: सीईटी परीक्षाओं के मद्देनजर 21 व 22 अक्टूबर को लागू होगी धारा 144
जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में चार या इससे अधिक व्यक्ति इकठ्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा उपमण्डल सोनीपत, खरखौदा, गन्नौर तथा गोहाना में परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में 21 व 22 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से सायं 06 बजे तक फोटो स्टेट की दुकाने व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
सोनीपत: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मनोज कुमार ने हरियाणा में 21 व 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तथा 03 बजे से 04:45 बजे तक होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में नहीं चल सकता।
जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में चार या इससे अधिक व्यक्ति इकठ्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा उपमण्डल सोनीपत, खरखौदा, गन्नौर तथा गोहाना में परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में 21 व 22 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से सायं 06 बजे तक फोटो स्टेट की दुकाने व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। कोई भी उम्मीदवार, मोबाईल फोन, कागज, या अन्य इलेक्ट्रोनिक व संचार यंत्र के साथ केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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