सोनीपत: बिना इजाजत के सार्वजनिक जुलूस निकालने पर रोक; जारी किए धारा 144 के आदेश: पुलिस आयुक्त बी० सतीश बालन

पुलिस आयुक्त ने अपने आदेशों में कहा कि मुझे यह प्रतीत हुआ है कि सार्वजनिक सडक़ों पर अनियमित और अनियोजित जुलूस कई बार यातायात में बड़ी सार्वजनिक असुविधा पैदा करते हैं। इसके अलावा इन जुलूसों में विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किए जाने की भी संभावना है।

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सोनीपत: पुलिस आयुक्त बी० सतीश बालन ने जिला में पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकृति के सार्वजनिक जुलूस निकालने पर रोक लगाते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि जिला में अगर कोई धार्मिक, सामाजिक या अन्य कोई संगठन तथा व्यक्ति अगर सार्वजनिक जुलूस निकालना चाहता है तो उसे पुलिस से पूर्व लिखित में अनुमति लेनी होगी।

पुलिस आयुक्त ने अपने आदेशों में कहा कि मुझे यह प्रतीत हुआ है कि सार्वजनिक सडक़ों पर अनियमित और अनियोजित जुलूस कई बार यातायात में बड़ी सार्वजनिक असुविधा पैदा करते हैं। इसके अलावा इन जुलूसों में विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किए जाने की भी संभावना है। पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 31 के अनुसार यह पुलिस का कर्तव्य होगा कि वह सभाओं और जुलूसों के दौरान सार्वजनिक सडक़ों, चौराहों, घाटों और लैंडिंग स्थानों पर और सार्वजनिक रिसॉर्ट के अन्य सभी स्थानों पर उचित व्यवस्था बनाए रखे ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार के परेशानी न आए।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि सार्वजनिक जुलूस के आयोजकों को हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 69 के तहत पुलिस विभाग से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। आयोजक सभी सार्वजनिक सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करेंगे। जुलूस में कोई भी हथियार जैसे तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू, भाला आदि को न उठाए। सार्वजनिक सुविधा और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखेंगे। यह आदेश तुरंत लागू होगा और 30 दिनों की तक लागु रहेगा यानि 05 मई 2023, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 72 के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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