सोनीपत: पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम; कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर चर्चा
मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हेल्थमैप डायग्नोस्टिक को चेतावनी दी गई कि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्रुटि मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी।
सोनीपत, अजीत कुमार: जिला सलाहकार समिति की चेयरपर्सन डॉ. श्रुति दहिया ने पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत जिले में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सख्त निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यदि कहीं लिंग जांच की सूचना मिलती है तो स्वास्थ्य विभाग तुरंत कार्रवाई करता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।
मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हेल्थमैप डायग्नोस्टिक को चेतावनी दी गई कि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्रुटि मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी।
बैठक में हरियाणा मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल के पंजीकरण नवीनीकरण पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि बिल्डिंग बदलने से पहले पुराने कागजात जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही, नए ऑपरेटरों को जोड़ने और अस्पतालों से हटने संबंधी आवेदनों पर विचार किया गया। लिंग जांच के मामलों में रेड के दौरान पीड़ित को दी जाने वाली राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में सिविल अस्पताल के डॉ. अलंकृता , डॉ. शैलेन्द्र राणा, डॉ. सुमित कौशिक, डॉ. ज्योति गहलावत, डीडीए बलदेव सिंह, जन जागृति धाम के प्रधान मोहन सिंह मनोचा, अभियान फाउंडेशन व शिव सेवा समिति के सदस्य एडवोकेट जितेन्द्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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