सोनीपत: ड्यूटी में कोताही बरतने पर पटवारी निलंबित
उपायुक्त ने अपने आदेशों में कहा कि निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी का मुख्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) कार्यालय गोहाना निर्धारित किया गया है। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी व कर्मठता के साथ करें। ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही व अनुशासहीनता स्वीकार्य नहीं है।
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सोनीपत, (अजीत कुमार): उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने गांव पट्टी मुसलमान के हलका पटवारी शांतनु को ड्यूटी में कोताही बरतने पर निलंबित करने के आदेश जारी किए है। आदेशों में कहा कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को गुजारा भत्ता की अदायगी हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियमावली, 2016 के नियम 83 व 84 में वर्णित प्रावधान अनुसार की जाएगी। उन्होंने कहा कि भत्ता प्राप्त करने हेतु उसे शपथ पत्र देना होगा कि उसे निलंबन अवधि के दौरान कोई प्राईवेट कारोबार नहीं किया है।
उपायुक्त ने अपने आदेशों में कहा कि निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी का मुख्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) कार्यालय गोहाना निर्धारित किया गया है। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी व कर्मठता के साथ करें। ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही व अनुशासहीनता स्वीकार्य नहीं है। यदि ड्यूटी के प्रति लापरवाही अथवा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।