सोनीपत: पंचायती राज संस्थाएं यह 39 काम करवा सकेंगी
जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत के लिए विभिन्न 39 कामों में जिला परिषद को 13, ब्लॉक समिति को 7 व पंचायत को 19 काम दिए गए हैं। इनमें से कोई पांच काम निर्धारित राशि से करवा सकती है।
सोनीपत: पंचायती राज संस्था एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध फंड में 50 फीसदी या अधिकतम 25 लाख रुपये जो भी कम हो, उस राशि से विकास कार्य करवा जा सकते हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इसके लिए कामों की सूची भी जारी की है।
जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत के लिए विभिन्न 39 कामों में जिला परिषद को 13, ब्लॉक समिति को 7 व पंचायत को 19 काम दिए गए हैं। इनमें से कोई पांच काम निर्धारित राशि से करवा सकती है। अधिकतम चांच लाख रुपये तक के विकास कार्य बिना ई-निविदा प्रणाली के करवाए जा सकते हैं। इससे अधिक राशि के विकास कार्यों को करवाने के लिए ई-निविदा प्रणाली अनिवार्य रहेगी।
विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से जारी पत्र में सीईओ व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को विकास कार्यों के लिए संभावित राशि का अनुमान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निर्माण सामग्री की संभावित मात्रा का अनुमान जिला परिषद के सीईओ द्वारा इंजीनियरिंग विंग के सहयोग से लगाया जाएगा।
पंचायत अपने गांव की गलियाें, नालियों, पुलिया का निर्माण व इनकी मरम्मत और सफाई (फिरनी छोड़कर), गऊ घाट व स्वागत द्वार का निर्माण, ग्राम सचिवालय, चौपाल, शिवधाम की मरम्मत व रखरखाव, सिंगल ग्राम पंचायत, पानी आपूर्ति सिस्टम के ट्यूबवेल का रखरखाव, तालाबों का निर्जलीकरण, कीचड़ हटाने का काम व तालाब का रखरखाव, घर-घर कूड़ा उठाना, अलग-अलग करने व डिस्पोजल का काम, सार्वजनिक शौचालय का रखरखाव व संचालन करवा सकेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत के सभी सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव व मरम्मत, स्ट्रीट लाइट का संचालन, मरम्मत व रखरखाव, कंडम भवन व अन्य निर्माण को ध्वस्त करना, फिरनी की मरम्मत व रखरखाव (जहां पीडब्ल्यूडी या एचएसएएमबी द्वारा रोड निर्मित न हो) शामिल हैं।
पंचायत समिति यह काम योगशाला, व्यायामशाला व पार्क का रखरखाव, गोवर्धन परियोजना व बायोगैस प्लांट का संचालन, वाटर ट्रीटमेंट व ग्रे वाटर मैनेजमेंट, पार्क व पौधरोपण अभियान का रखरखाव, तरल कचरा परियोजना का संचालन व रखरखाव, सड़क पर साइन बोर्ड व गलियों में फर्नीचर लगवाना, पंचायत समिति से प्रस्ताव पारित कर करवाए जाने वाले काम जो ग्राम पंचायत की सूची में ना हो।
जिला परिषद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सब हेल्थ सेंटर्स की मरम्मत, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण व रखरखाव, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगवाना, ई-पुस्तकालय, महिला संस्कृति केंद्र व इंडोर जिम की स्थापना, क्यू शेल्टर का निर्माण व रखरखाव, राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल की मरम्मत ( स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से), चौपाल का निर्माण, 2.5 एकड़ से कम तालाब का विकास करना। ग्रामीण खेल स्टेडियम का रखरखाव, नाले और ड्रेन को कवर करना व निर्माण, जिला परिषद की तरफ से प्रस्ताव पारित कर करवाए जा सकने वाले ऐसे काम, जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की सूची में न हों।
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