सोनीपत: चुनाव परिणाम के एक माह में चुनावी खर्च का ब्यौरा दें: डॉ. मनोज कमार
डा. मनोज ने बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार तय की गई थी। उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है।
- ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लडने के लिए किया जा सकता है अयोग्य घोषित
सोनीपत, (अजीत कुमार): जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को मंगलवार को मतगणना उपरांत चुनाव परिणाम घोषित के एक माह के अंदर-अंदर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को जमा करना है। निर्धारित समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
डा. मनोज ने बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार तय की गई थी। उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता। 4 जून, 2024 को जैसे ही लोकसभा आम चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।
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