सोनीपत: निराश्रित बच्चों को दी जाती है हर माह 1850 रुपये की वित्तीय सहायता: उपायुक्त
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, और हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का निवास प्रमाण इसमें फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति व परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
सोनीपत, अजीत कुमार: उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रति माह 1850 रुपये की पेंशन दी जा रही है, जो कि एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, और हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का निवास प्रमाण इसमें फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति व परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह हरियाणा में 5 वर्षों से अधिक की अवधि की रिहायश का हलफनामा अन्य प्रमाण के साथ दे सकता है।
जो निराश्रित 21 वर्ष तक की आयु के हैं और किसी कारणवश माता-पिता की सहायता या देखभाल से वंचित हो गए हैं। जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो, वे पिता के घर से पिछले दो वर्षों से अनुपस्थित हों, माता-पिता को एक वर्ष से अधिक की लंबी सजा हुई हो, या माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हों।बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो। योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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