सोनीपत: ग्रेप चार की पांबदियों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटें: उपायुक्त
उपायुक्त के निर्देश पर वायु प्रदूषण नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। शिकायतें टोल-फ्री नंबर 0130-2221590, 311 ऐप, समीर ऐप, और ईमेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।
- प्रदूषण करने वालों के खिलाफ 98 लाख से अधिक रूपये का जुर्माना लगाया
सोनीपत, राजन गिल: सोनीपत में प्रदूषण नियंत्रण पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि अब तक 98 लाख 73 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 13 उद्योगों को सील कर 50 लाख 28 हजार 750 रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना वसूला गया है। 148 निर्माण और गतिविधियों की जांच के दौरान 21 मामलों में 48 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 192 डीजी सेटों की जांच में 10 सील किए गए और 32 को नोटिस जारी हुआ।
प्रदूषण रोकने और एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए जिला, उपमंडल, शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष टीमें बनाई गई हैं। सीएक्यूएम के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क धूल कम करने के लिए तीन स्वीपिंग मशीनें, 18 पानी के टैंकर और दो एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं। ये प्रमुख चौराहों और सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं।
उपायुक्त के निर्देश पर वायु प्रदूषण नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। शिकायतें टोल-फ्री नंबर 0130-2221590, 311 ऐप, समीर ऐप, और ईमेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। ग्रेप-4 की सख्ती के लिए जिला, उपमंडल, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी के लिए नगर निगम और पंचायत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
मुख्य सचिव विवेक जोशी ने वीसी के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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