सोनीपत: कुकर्मी को उम्र कैद की सजा 11.42 लाख जुर्माना लगाया

खरखौदा क्षेत्र में दो साल पहले पांच फरवरी 2022 को 15 साल के एक किशोर के साथ कुकर्म किया गया था। किशोर पडोस के गांव में लगे भंडारे में गया था। चार युवक उसको खेत में ले गए और उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित को आरोपी धमकी दी और भाग गए थे।

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  • भंडारे से लौट रहे किशोर से 2 साल पहले की थी ज्यादती

सोनीपत, (अजीत कुमार): सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की कोर्ट में किशोर के साथ कुकर्म करने वाले युवक को सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषी पर 11.42 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें पांच लाख रुपए पीड़ित बच्चे को दिए जाएंगे। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को चार साल चार महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

खरखौदा क्षेत्र में दो साल पहले पांच फरवरी 2022 को 15 साल के एक किशोर के साथ कुकर्म किया गया था। किशोर पडोस के गांव में लगे भंडारे में गया था। चार युवक उसको खेत में ले गए और उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित को आरोपी धमकी दी और भाग गए थे।

पीड़ित किशोर के पिता ने थाना खरखौदा में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज किया और एक आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार किया। तीन अन्य आरोपी नाबालिग थे। तभी से यह मामला एडीजे कोर्ट में चल रहा था। अब जज सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने और गवाह व पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत के आधार पर अभिषेक को कुकर्म का दोषी करार दिया गया। उसे पॉक्सो व आईपीसी की अन्य धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 11. 42 लाख रुपए जुर्माना किया गया।

 

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