सोनीपत: कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध करार
सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज की
सोनीपत, अजीत कुमार: कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया।
सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने उनके सोनीपत स्थित घर पर रेड की, जिसमें 36 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद उन्हें अंबाला जेल भेज दिया गया।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के 25 करोड़ रुपये के केस को भी खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की अपील खारिज कर दी। सुरेंद्र पंवार हरियाणा और राजस्थान में खनन कारोबार से जुड़े हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उनके खिलाफ अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप खत्म हो गए हैं।
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