सोनीपत: हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील में अवैध खोखों पर प्रशासन का नोटिस
उपायुक्त ने बताया कि केवल लाइसेंसधारी वसीका नवीस और स्टांप वेंडर को ही तहसील परिसर में काम करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अवैध व्यक्तियों के कारण नागरिकों को धोखे और गलत कार्यों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित दर से अधिक पर स्टांप पेपर बेचने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी।
सोनीपत, अजीत कुमार: सोनीपत तहसील परिसर में अवैध रूप से संचालित वसीका नवीसों के खोखों पर जिला प्रशासन ने सोमवार को नोटिस चस्पा किया। इसके बाद तहसील में हड़कंप मच गया। वसीका नवीस और उनके सहयोगियों ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए बिना लाइसेंस के काम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार ने तहसील परिसर में कार्यरत अवैध वसीका नवीसों को नोटिस के जरिए चेतावनी दी है। नोटिस में कहा गया है कि तहसील परिसर में अवैध रूप से काम करके नागरिकों से अनावश्यक शुल्क वसूला जा रहा है। वैध खोखों के लिए 6 गुणा 8 फुट का साइज तय किया गया है, और निर्धारित दरें प्रदर्शित करनी होंगी। किसी भी अनियमितता पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि केवल लाइसेंसधारी वसीका नवीस और स्टांप वेंडर को ही तहसील परिसर में काम करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अवैध व्यक्तियों के कारण नागरिकों को धोखे और गलत कार्यों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित दर से अधिक पर स्टांप पेपर बेचने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी।
तहसील में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए सचिवालय में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नागरिक लिखित शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इधर नोटिस जारी होने के बाद अवैध खोखाधारकों ने बैठक कर हड़ताल की चेतावनी दी। हालांकि, तहसील में सभी अवैध खोखे फिलहाल बंद हैं।
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