सोनीपत: पति की हत्या के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

नरेंद्र और रेखा के संबंध कई साल से ठीक नहीं चल रहे थे। इसके चलते रेखा एक साल तक आर्य नगर की पत्थर वाली गली के निवासी सोमबीर के साथ रही थी। तीन माह पहले वह वापस अपने पति के साथ रहने लगी थी।

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  • 29 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस में माला दर्ज करवाया था
  • उनके दो बेटे लवीश व लड्डू हैं
  • 22 साल तक बने रहे जीवन साथी

सोनीपत: सोनीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। सोमवार को अदालत ने महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा होगी। मृतक की पत्नी एक साल तक अपने प्रेमी के साथ रही उसके बाद वारदात का अंजाम दिया। मूलरूप से गांव गुहणा व घटना के समय बंदेपुर निवासी सोनू ने 29 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई नरेंद्र (40) की शादी 22 साल पहले गांव पिपली खेड़ा निवासी रेखा के साथ हुई थी। उनके दो बेटे लवीश व लड्डू हैं।

नरेंद्र और रेखा के संबंध कई साल से ठीक नहीं चल रहे थे। इसके चलते रेखा एक साल तक आर्य नगर की पत्थर वाली गली के निवासी सोमबीर के साथ रही थी। तीन माह पहले वह वापस अपने पति के साथ रहने लगी थी। उनके बीच फिर से कहासुनी होने पर 10 दिन पहले पंचायत हुई थी। पंचायत में रेखा ने अपने पति के साथ ही रहने की बात कही थी।

सोनू ने बताया था कि 29 नवंबर 2020 को सुबह सोमबीर ने नरेंद्र के मोबाइल से उनके पास कॉल की थी कि नरेंद्र का काम तमाम कर दिया है। रेखा ने भी हत्या करने की पुष्टि की थी। वह अपने परिवार के लोगों के साथ नरेंद्र के घर पर पहुंचे वहां ताला लगा मिला था।

ताला तोड़कर घर में गए तो नरेंद्र का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसके मुंह को कपड़े से बांध रखा था। सिर पर ठोस वस्तु से वार किया हुआ था। रेखा दोनों बच्चों के साथ घार से भाग गई थी। पुलिस को इसकी सूचना दी ।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार के लोगों को सौंप दिया था। पुलिस ने खून से सना बेलन बरामद किया था। उसकी पत्नी रेखा और उसके प्रेमी सोमबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी रेखा व सोमबीर को दोषी करार दिया। एएसजे अजय पराशर ने सोमवार को रेखा व सोमबीर को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

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