सोनीपत: बच्ची के साथ अश्लीलता करने के दोषी को पांच साल की सजा
मध्य प्रदेश के निवासी व्यक्ति ने 4 जनवरी 2023 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया था कि उनके साथ मध्य प्रदेश के ही जिला रीवा के गांव देवरी का रहने वाला पंकज रहता है।
- अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है
सोनीपत: तीन साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने पांच साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की बुधवार को सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मध्य प्रदेश के निवासी व्यक्ति ने 4 जनवरी 2023 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया था कि उनके साथ मध्य प्रदेश के ही जिला रीवा के गांव देवरी का रहने वाला पंकज रहता है। तीन जनवरी को वह उनकी तीन साल की बेटी को बाथरूम में ले गया और उसे निर्वस्त्र कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बाथरूम उसने देखा तो आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने उसके खिलाफ 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जांच अधिकारी एसआई बबली की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने पंकज को दोषी करार दिया 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना तथा और एक अन्य धारा 354 कं अंतर्गत पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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