आय से अधिक संपत्ति मामला: ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और साथ में 4 संपत्तियां भी होंगी जब्त

सीबीआई की FIR के अनुसार चौटाला ने 24 जुलाई, 1999 से 5 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से, अचल और चल संपत्ति, अपने ज्ञात वैध से अधिक संपत्ति अर्जित की।

Title and between image Ad

नई दिल्ली/जीजेडी न्यूज: दिल्ली में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया .फैसला सुनाए जाने के समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट रूम में मौजूद थे।

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विकास ढुल ने पिछले हफ्ते चौटाला को यह कहते हुए दोषी ठहराया था कि आरोपी अपनी आय के स्रोत या जिस माध्यम से उसने इस अवधि के दौरान संपत्ति अर्जित की, उसे साबित करके इस तरह की असमानता का संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहा।

सीबीआई की FIR के अनुसार चौटाला ने 24 जुलाई, 1999 से 5 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से, अचल और चल संपत्ति, अपने ज्ञात वैध से अधिक संपत्ति अर्जित की। आय के स्रोत, उनके नाम पर, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के नाम पर 1,467 करोड़ रुपये हैं।

FIR में कहा गया है कि आरोपी ने भारी संपत्ति जमा की और पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन, मल्टी कॉम्प्लेक्स, महलनुमा आवासीय घर, होटल, फार्महाउस, व्यावसायिक एजेंसियां, पेट्रोल पंप और अन्य निवेश के अलावा विदेशों में निवेश के रूप में पूरे देश में निवेश किया।

FIR में यह भी कहा गया है कि नकदी और गहनों के अलावा कुल 43 अचल संपत्तियां जमा की गईं। FIR में सूचीबद्ध 43 कथित संपत्तियों के अलावा, अतिरिक्त संपत्तियां भी आरोपी परिवार की होने का संदेह था। उक्त संपत्तियों से आरोपी परिवार के संबंध का पता लगाने के लिए अतिरिक्त संपत्तियों की भी जांच की गई। जांच के निष्कर्ष के बाद मामले में दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि चौटाला ने अचल और चल दोनों संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक थी।

आय से अधिक संपत्ति की गणना 6,09,79,026 रुपये की गई और डीए (आय से अधिक संपत्ति) का प्रतिशत उनकी आय के ज्ञात स्रोतों का 189.11 प्रतिशत था। तदनुसार, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धारा के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर आरोपपत्र के अलावा, सीबीआई ने अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला सहित अन्य आरोपियों के बेटों के खिलाफ वर्तमान FIR के अलावा दो और आरोप पत्र दायर किए थे, जिन पर अलग से विचार किया जा रहा है।

Gyanjyotidarpan.com पर पढ़े ताज़ा व्यापार समाचार (Business News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट ज्ञान ज्योति दर्पण पर पढ़ें।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े Gyan Jyoti Darpan

Connect with us on social media
4 Comments
  1. Trey Ransick says

    hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

  2. Ethereum Contract Creator says

    Thanks, I have just been searching for information about this topic for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source?

Comments are closed.