सोनीपत: बिना अनुमति टावर लगाने पर रोक, लंबित मामले निपटाएं: उपायुक्त

बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई कि बिना अनुमति किसी भी स्थान पर मोबाइल टावर लगाने का कार्य न शुरू करें। अनुमति के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि टावर लगाने की अनुमति देने से पहले संबंधित अधिकारी स्थल का भौतिक सत्यापन करें और रेडिएशन से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करें। 

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सोनीपत, नरेंद्र शर्मा परवाना: उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक में निर्देश दिया कि मोबाइल टावर के लिए इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर आने वाले आवेदनों का तय समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए मापदंड पूरे करने वाले आवेदनों को स्वीकृत किया जाए और शेष को रिजेक्ट किया जाए।

बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई कि बिना अनुमति किसी भी स्थान पर मोबाइल टावर लगाने का कार्य न शुरू करें। अनुमति के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि टावर लगाने की अनुमति देने से पहले संबंधित अधिकारी स्थल का भौतिक सत्यापन करें और रेडिएशन से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लंबित आवेदनों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को इनकी जांच के आदेश दिए। उन्होंने बिचपड़ी गांव में लगे बीएसएनएल टावर से जुड़ी शिकायत पर निर्देश दिया कि यदि भूमि मालिक के साथ बीएसएनएल का समझौता समाप्त हो गया है और नया समझौता नहीं होता, तो टावर को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, नगराधीश रेणुका नांदल, एसीपी राजपाल, जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, पोस्ट मास्टर अशोक कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों और मोबाइल टावर कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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