पुलिस का हाई अलर्ट: किसान 13 को दिल्ली कूच का ऐलान, धारा 144 लगाई
सोनीपत के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने बुधवार को जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी करते हुए अपने आदेश में कहा कि सोनीपत में 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के इश्तहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हाकी, भाला, कुल्हाडी, फरसा, जेली, राड, तलवार व हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक है।
- संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा-पंजाब के 17 संगठन तैयारी में लगे
- हरियाणा में प्रवेश के लिए पंजाब की तीन सीमाओं को चुना गया
- सोनीपत के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने कहा कि पुलिस पुरी तरह अर्लट
सोनीपत, (अजीत कुमार): संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 13 फरवरी को दिल्ली कूच के दृष्टिगत सोनीपत में बुधवार को धारा 144 लागू कर दी गईं। पुलिस द्वारा जारी आदेश में 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर- ट्रालियों, अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, हथियार लेकर चलने पर आगामी आदेश तक पाबंदी लगाई गई है।
उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी को किसानों का प्रस्तावित दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। किसान संगठनों ने इसको किसान आन्दोलन-2 का नाम दिया है। उत्तर भारत के 18 किसान संगठनों में हरियाणा के 7, पंजाब के 10 व हिमाचल प्रदेश से 1 किसान संगठन तैयारी में लगा हुआ है। मंगलवार को खरखौदा और गोहाना में दिल्ली कूच के किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल कर इसकी रिहर्सल की थी।
किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सोनीपत पुलिस एक्शन मोड में है। बुधवार को सोनीपत के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। इसको लेकर हरियाणा पुलिस महानिदेशक के 24 जनवरी को जारी पत्र का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली के दौरान असामाजिक, शरारती तत्वों द्वारा किसानों के साथ मिलकर सरकारी, गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रोड जाम करके यातायात को अवरूद्ध करके शान्ति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है।
सोनीपत के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने बुधवार को जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी करते हुए अपने आदेश में कहा कि सोनीपत में 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के इश्तहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हाकी, भाला, कुल्हाडी, फरसा, जेली, राड, तलवार व हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक है। ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउड स्पीकर द्वारा भडकाऊ संगीत बजाने, प्रचार करने, ट्रैक्टर-ट्रालियों मे ईंट, पत्थर के टुकडे आदी लेकर चलने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, रैली, मार्च पास्ट वगैरह को भी पूर्णतया प्रतिबंधित है। आगामी आदेशों तक लागू रहेगा।
इधर किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि हरियाणा में प्रवेश के लिए पंजाब की तीन सीमाओं को चुना गया है। इनमें अंबाला के शंभू बॉर्डर, खनौरी जींद बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर शामिल हैं। पंजाब के किसान इन तीन सीमाओं से हरियाणा में प्रवेश करते हुए दिल्ली कूच करेंगे।
Gyanjyotidarpan.com पर पढ़े ताज़ा व्यापार समाचार (Business News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट ज्ञान ज्योति दर्पण पर पढ़ें।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े
Gyan Jyoti Darpan
Comments are closed.