सोनीपत: राष्ट्रीय लोक अदालत में 26 हजार 434 मुकदमों का निपटारा किया: डीएलएसए सचिव
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन में यह अदालत लगाई गई।
- आपसी सहमति से 14 करोड़ 48 लाख 55 हजार 481 की राशि का निपटान किया
सोनीपत: मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव अशोक कुमार मान ने बताया कि सोनीपत, गोहाना, गन्नौर तथा खरखौदा न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 26 हजार 434 मामलों का निपटारा किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन में यह अदालत लगाई गई।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री मान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों के 21 केस का निपटाए, वादियों का 2 करोड़ 14 लाख 35 हजार की समझौता राशि का निपटारा किया गया। मोटर व्हीकल से संबंधित 17 हजार 371 चालानों का निपटारा किया, जिससे एक करोड़ 46 लाख 04 हजार 50 रुपये की राशि वसूली गई। फौजदारी के 83 केस, 167 सिविल केस, 37 वैवाहिक विवाद संबंधी, 263 चेक बाउंस संबंधित केस का निपटान किया गया, जिससे 7 करोड़ 81 लाख 20 हजार 183 की राशि का निस्तारण किया गया। जिला एडीआर सेंटर में स्थाई लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंकों के बैंक रिकवरी से संबंधित 18 ममालों का निपटान किया गया।
उन्होंने बताया कि जिला व सत्र न्यायधीश प्रमोद गोयल, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश डॉ० संजीव आर्या व विमल कुमार, अतिरिक्त प्रिंसिपल जज (फैमिली कोर्ट) हेमंत यादव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिस शिखा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अपर्णा चौधरी व परवीन कुमार, उपमंडल स्तर पर उप मंडलीय न्यायिक दण्डाधिदकारी गनौर सोनिया श्योकंद, उप मंडलीय न्यायिक दण्डाधिदकारी खरखौदा डॉ. रेनू शोलखे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहाना संजय की बेंचों के द्वारा केस का निपटारा किया गया।
पुलिस विभाग (कमिशनरी कार्यालय) व उप मंडलीय दंडाधिकारी खरखौदा की बेंचों द्वारा धारा 107, 151 सीआरपीसी संबंधी तहसीलदार सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखौदा, खानपुर व राई की बेंचो द्वारा इंतकाल तथा तकसीम सम्बन्धी मामलों का निपटान किया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा उपभोक्ता मामलों का निपटान किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आमजन को बहुत ही लाभ पहुंचाया गया और कई साल से न्यायालय में लंबित पड़े मुकदमों का निपटारा किया गया।
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