सोनीपत: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मामले की सुनवाई करने के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी ब्रजेश को दोषी करार दिया। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
- दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया गया
सोनीपत: पशु आहार फैक्टरी में काम करने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी फैक्टरी मालिक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
8 नवंबर, 2021 को सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को बताया था कि वह पशु आहार फैक्टरी में काम करती थी। उनके परिवार की माली हालत सही नहीं थी वह घर खर्च चलाने के लिए काम करती थी। तीन माह उसका मालिक ब्रजेश उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी देता था। जब उसे शरीर में बदलाव महसूस हुआ तो उसने किट लाकर जांच की थी। जिसमें उसके गर्भवती होने का पता लगा था। मालिक ब्रजेश के कई बार दुष्कर्म करने के चलते ही वह गर्भवती हो गई। किशोरी के बयान पर सदर थाना पुलिस ने दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले की सुनवाई करने के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी ब्रजेश को दोषी करार दिया। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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