अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म: 4 साल की सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद संसद सदस्यता खत्म; यूपी के गाजीपुर से बसपा के सांसद थे

पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक अदालत ने अफजल और उसके भाई गैंगस्टर-राजनीतिज्ञ मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में क्रमश: चार साल और 10 साल कैद की सजा सुनाई।

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नई दिल्ली: बसपा सांसद अफजाल अंसारी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक अदालत ने अफजल और उसके भाई गैंगस्टर-राजनीतिज्ञ मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में क्रमश: चार साल और 10 साल कैद की सजा सुनाई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाए जाने पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

पिछले महीने, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी “मोदी सरनेम” टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी।

अंसारी बंधुओं के खिलाफ 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। वे उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रहे थे।

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